पात्रता हेतु मानक
- भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लिखित आपदा से प्रभावित मत्स्य पालक /मछुआ समुदाय के व्यक्ति पात्र होंगे
- दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त न होने की स्थिति में पात्र व्यक्तियों को मछुआ कल्याण कोष से सहायता प्रदान की जायेगी
पात्रता के नियम एवं शर्तें
आपदा से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी द्वारा दैवीय आपदा में प्रभावित होने एवं सहायता हेतु पात्रता का सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को सत्यापन/जांच आख्या प्रेषित की जायेगी। तीन दिन में आवेदन पर तहसील की आख्या प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजस्व विभाग/अन्य विभाग द्वारा दैवीय आपदा में सहायता से लाभान्वित व्यक्ति चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। दैवीय आपदा में सहायता प्राप्त करने से छुटे हुए पात्र व्यक्तियों की सूची संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता हेतु पात्र लाभार्थियों का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा
राजस्व अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-387/एक-11-2021-4 (जी)/2015 दिनांक 09.06.2021, शासनादेश सं0-157(1)/एक-11-2021 दिनांक 08.07.2021, तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-30.03.2020/एनडीएम-प् दिनांक 10.10.2022 के क्रम में राजस्व अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-1-111099/59/2022-11 दिनांक 13.10.2022 तथा शासनादेश सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015 दिनांक 13.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तुफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव एवं बोरवेल में गिरने, कुआं, नदी व झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु के अतिरिक्त प्रदेश में सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर निम्न विवरण के अनुसार सहायता का प्रावधान हैः- (धनराशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी)
| क्र.सं. |
मद |
सहायता हेतु मानक |
| 1 |
मृत्यु होने पर परिवार को सहायता |
रू0 04.00 लाख |
| 2 |
पैर अथवा आंख खोने पर |
रू0 74000.00 (40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर) रू0 2.50 लाख (60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर) राजकीय चिकित्सालय से दिव्यांगता का स्तर एवं कारण प्रमाणित होने पर |
| 3 |
घायल होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने पर |
रू0 16,000.00 (एक सप्ताह से अधिक समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने पर) रू0 5400.00 (एक सप्ताह से कम समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने पर ) नोट-आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थी पात्र नहीं होंगे |
| 4 |
गैर-मशीनीकृत नाव और क्षतिग्रस्त/खोए हुए जाल की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए मछुआरे को सहायता। (यह सहायता अनुमन्य नहीं होगी यदि लाभार्थी सक्षम हो या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत तत्काल आपदा के लिए सहायता प्राप्त किया हो) |
रू0 6,000/- केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए रू0 15,000/- पूरी तहर से क्षतिग्रस्त नाव को बदलने के लिए रू0 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए रू0 4000/- पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जाल को बदलने के लिए |
| 5 |
छोटे और सीमांत किसानों को मत्स्य बीज फार्म के लिए निवेश सहायता (दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर निवेश हेतु सहायता की सीमा अधिकतम 02 हेक्टेयर तक होगी) |
रू0 10,000.00/- प्रति हेक्टेयर। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकमुश्त अनुदान को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत यदि लाभार्थी आपदा के लिए कोई अनुदान सहायता प्राप्त की है तो यह सहायता प्रदान नहीं की जायेगी |